खास खबर: प्रॉपर्टी का किराया नहीं दिया तो कुर्क होगी संपत्ति और बैंक अकाउंट, जानिए कोर्ट ने क्या दिए आदेश

Property Rent Dispute Case: आज कल प्रोपर्टी किराये के लेन देन का विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर लोगो में एक ही सवाल पर चर्चा होती है। क्या किरायेदार से किराया वसूलना आसान है? इसका जवाब हाँ है। क्योंकि गौतमबुद्ध नगर में किरायेदारी के मामलों में कोर्ट प्रॉपर्टी मालिक को सही ठहराते हुए कई आदेश दे चुका है। इस बार एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने आदेश दिया है कि किराया किरादयेदार से वसूली के लिए उसके बैंक खाते और प्रोपर्टी कुर्क करके वसूला जाए। दरअसल, किरायेदार मकान और दुकान खाली कर रहे हैं, लेकिन वे बकाया किराया जुर्माने के साथ नहीं दे रहे हैं। इससे परेशान मकान मालिकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब किरायेदार का बैंक खाता फ्रीज कर धनराशि की वसूली की जाएगी। बैंक खाते में पैसा नहीं है तो किरायेदार की संपत्ति को कुर्क कर नीलाम की जाएगी।

बड़ी संख्या में किराये पर रहते है लोग

बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोग किराये के मकानों में रहते हैं। लोग किराये पर दुकान भी चलाते हैं। उसके बाद मकान और दुकान खाली कराने में अक्सर विवाद सामने आ रहे हैं। इस बीच 2021 में यूपी सरकार ने यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम लागू कर दिया। एडीएम फाइनेंस का कोर्ट एक्ट के तहत मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद पर सुनवाई कर रहा है।
कोर्ट 150 से अधिक मामलों का किया निस्तारण
मालूम हो कि जुलाई 2023 से अब तक कोर्ट 150 से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुका है। इनमें ज्यादातर किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है। पिछले माह नोएडा के सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम् सोसाइटी में मनोरमा देवी के फ्लैट को खाली करने का आदेश भी दिया था। किरायेदार ने फ्लैट खाली कर दिया, मगर किराया नहीं दिया। अब वह एडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बकाया किराये की वसूली की अपील करेंगी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं।
क्या कहते है अफसर
एडीएम फाइनेंस अतुल कुमार कहते है कि रेंट एक्ट के आदेश में मकान या दुकान खाली करने के साथ बकाया किराया भी देना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर किराया वसूला जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी मकान मालिक को कोर्ट को उपलब्ध करानी होगी। बैंक में भी पैसा नहीं है तो किरायेदार की संपत्ति की नीलाम की जाएगी। प्रोपर्टी खाली नहीं करने बाद भी अगर किरायेदार बाकी किराया नहीं दे रहा है तो एक्ट के तहत तो उसे दो माह का किराया दो गुना देना होगा। उसके बाद के सभी माह का किराया चार गुना देना होगा।

 

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