Shraddha Murder Case: आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिन और बढ़ी
Shraddha Murder Case दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने 10 जनवरी को आफताब को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। आज आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।
आफताब ने आज कोर्ट से मांग की कि उसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड देने की अनुमति दी जाए। इस अर्जी पर कोर्ट 10 जनवरी को विचार करेगा। इसके पहले 23 दिसंबर, 2022 को कोर्ट ने आफताब को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 दिसंबर, 2022 को कोर्ट ने आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
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Shraddha Murder Case: 21 नवंबर, 2022 को साकेत कोर्ट ने आरोपित आफताब का पोलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक आफताब अपने जेल सेल को दो और कैदियों के साथ शेयर करता है जो अक्सर सेल में शतरंज खेलते हैं। आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है।