गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू: ईद और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस सख्त, पाँच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

नोएडा/ग्रेटर नोएडा | आगामी त्योहारों, विशेष रूप से ईद और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार, जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 (जो पूर्व में IPC की धारा 144 के समान है) लागू कर दी गई है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 19 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

मुख्य पाबंदियां और दिशा-निर्देश

पुलिस प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइंस के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा:

  • बिना अनुमति जमावड़ा: सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के अनधिकृत रूप से एकत्र होने पर रोक है।
  • जुलूस और प्रदर्शन: बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन या पैदल मार्च निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • हथियार और विस्फोटक: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र (लाइसेंसी हथियार भी), लाठी-डंडा, या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना दंडनीय होगा।
  • तेज आवाज और डीजे: ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने वाले और बिना अनुमति बजने वाले लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • सोशल मीडिया पर निगरानी: भड़काऊ पोस्ट, अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संदेशों पर पुलिस की सोशल मीडिया सेल पैनी नजर रखेगी।

क्यों लागू की गई धारा 163?

मीडिया सेल, पुलिस कमिश्नरेट द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मार्च के इस सप्ताह में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक सुरक्षित वातावरण में उत्सव मना सकें।इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सभी निवासियों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल ‘112’ नंबर पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें।

 

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