RTI: नेशनल हाईवे पर देरी या दूरी हो, हर हाल में देना होगा टोल टेक्स

नोएडा। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिलती है। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों द्वारा देखे गए वीडियो और उससे होने वाली परेशानियों को देखते हुए शहर के समाजसेवी रंजन तोमर ने एक आरटीआई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में लगाई थी। दरअसल यह वीडियो एक तथाकथित कानून के जानकार ने डाली थी। ऐसे अन्य भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। जिनमें भ्रामक जानकारी साझा की जाती है। जिससे टोल पर समस्या उत्पन्न होती है और आम जनता और टोल कर्मियों के बीच गरमा गर्मी के आसार बन जाते हैं। बुहत बार तो नौबत हाथपाई तक आ जाती है। वीडियो में कहा गया था की टोल पर निर्धारित समय से ज्यादा देर रुकने पर टोल माफ हो जायेगा। वही प्रत्येक टोल से एक निश्चित दूरी तक बनाई गई एक पीली लाइन से यदि गाड़ियों की लाइन हो जाती है तो भी टोल माफ हो जायेगा। तरह तरह की बाते की गई।

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रंजन तोमर ने बताया कि इस बाबत सही सही जानकारी लेने हेत आरटीआई लगाई थी। इसके जवाब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यह साफ कहता है की राष्ट्रिय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के तहत टोल में देरी या टोल प्लाजा से दूरी अथवा लाइन होने पर किसी भी तरह की छूट या मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब साफ है की इस तरह की भ्रामक वीडियो देख कर आम जनता टोल पर कोई ऐसे कदम न उठाये जिससे शांति भंग हो और परेशानी का सामना करना पड़े। श्री तोमर ने कहा की इस तरह की भ्रामक वीडियो को हटवाने के लिए केंद्रीय सड़क , परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी चिट्ठी लिखेंगे। इस प्रकार की समस्याएं हाईवे पर देखा जाना आम बात है।

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