नई दिल्ली । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को राहत दी है। कोर्ट ने राघव चड्डा के सरकारी आवास के आवंटन को रद्द करने के राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में राघव चड्ढा का आधार मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा। राघव चड्ढा ने अर्जी में कहा है कि उनका आवंटन रद्द करने वाली राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी का पत्र मनमाना है। राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि कोर्ट को राज्यसभा सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।
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दरअसल, राज्यसभा सचिवालय की ओर से राघव चड्ढा को सबसे पहले नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित किया गया था, जो आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को दिया जाता है। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी ने उनको दूसरा नया बंगला उनकी सांसद कैटेगरी के अनुसार टाइप-श्क आवंटित किया। इसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप-श् का पात्र होने के चलते एक बार फिर से रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ राघव चड्डा ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की है।