Property Market: दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर में प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ने वाली है मार, इसलिए बढेगी ब्लैकमनी

Property Market: बजट 2024-25 पेश हो चुका है और इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए हैं वो भी सामने आ चुके हैं। विभिन्न सेक्टरों को अलग अलग तोहफे दिए गए हैं। ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी सेक्टर को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) में छूट करके तोहफा दिया गया, लेकिन इसको गौर से और गणित करके देखेंगे तो पाएंगे कि प्रॉपर्टी की खरीद बेच करने वालों पर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। ये मार पड़ेगी टैक्स लिए। दरअसल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से 12.5% तो जरूर हुआ है, लेकिन इंडेक्सेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब तक इंडेक्सेशन ही आपके पैसे को मुद्रास्फीति से बचाए रखता था, लेकिन 12.5% कैपिटल गेन टैक्स मार मारने वाला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे। ऐसे में दाम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। ये टैक्स जो अब तक मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए लिया जाता था, अब जितना भी प्रॉपर्टी पर एप्रीशिएशन हुआ है उस पर 12ण्5ः देना होगा।

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रियल एस्टेट बाजार में बढेगी ब्लैकमनी

आपको बता दें की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव होने के बाद अब रियल एस्टेट बाजार में ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ने वाला है। अब तक जो लोग सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी की खरीद छोड़ आपसी सहमति के आधार पर तय हुए रेट पर करते थे, उन्हें अब सर्किल रेट की ओर भी वापस जाना होगा। प्रॉपर्टी क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचते वक्त मार्केट वैल्यू का ही पूरा पैसा सेल कंसिडरेशन में दिखाना चाहते थे। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए सेल कंसिडरेशन केवल सर्किल रेट पर ही दिखाएंगे। इसका सीधा असर ये होगा बाजार में कैश का चलन बढ़ जाएगा। दूसरा असर ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी बाजार में मंदी आ जाए। ऐसा मान लें कि यदि आपकी प्रॉपर्टी ₹100 अप्रिशिएट की है तो उसे ₹12ण्5 टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। यही अमाउंट पहले इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए निकाला जाता था तो काफी कम होता था। इस कारण से लोग अलग अलग उपाय निकाल कर ही प्रोपर्टी बाजार में काम करने वाले है।

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