गाजियाबाद । सड़क दुर्घटनाओं और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामलों का निस्तारण अब थाना स्तर पर त्वरित हो सकेगा। वहीं, दुर्घटना होने से लेकर बीमा दावा दिलाने के लिए कुल 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। प्रदेश शासन के निर्देश एवं सुप्रीमकोर्ट में सिविल अपील के आदेश के तहत सोमवार को हरसांव पुलिस लाइन सभागार में जिले के प्रत्येक थाने से चिन्हित अतिरिक्त इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया।
Police Traning:
अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक थाने में एक स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम एवं एक्सीडेंट के केस का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए चिन्हित किए गए इंस्पेक्टर और संब इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसीपी यातायात भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थानों से दो-दो अतिरिक्त इंस्पेक्टर और दारोगा ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इन्हें मोटर एक्सीडेंट केस के त्वरित निस्तारण के लिए एसओपी के आधार प्रशिक्षित करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में अवगत कराया गया। जिले के प्रत्येक थाना पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अतिरिक्त इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत होने वाले एक्सीडेंट के संबंध में अपने थाने में नियुक्त सब इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण देंगे और एक्सीडेंट के मुकदमों में एसओपी में दिए गए निर्देश के अनुसार त्वरित रूप से कार्रवाई कराएंगे।
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एसओपी के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना में घायल,मृत व्यक्ति के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका मुआवजा दिलाना शामिल है। इसके जांच अधिकारी (आईओ) परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बीमा कंपनी, वाहन स्वामी, वाहन चालक, घायल एवं पीड़ित व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में समय से सूचना भरकर आईओ को देंगे। जांच अधिकारी प्रथम एक्सीडेंट रिपोर्ट का प्रारूप-1 भरकर 48 घंटे के अंदर मोटर दुर्घटना बीमा अधिकरण को उपलब्ध कराएंगे। इसमें इन्सीयल एक्सीडेंट रिपोर्ट (आईएआर) 50 दिन के अंदर सभी अभिलेखों को प्रारूप के अनुसार आईओ परीक्षण करने के बाद 60 दिन में डिटेल एक्सीडेंट (डीएआर) मोटर दुर्घटना बीमास अधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से दुर्घटना होने से लेकर बीमा दावा दिलाए जाने तक कुल 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।