Patanjali Ayurveda Case: सुप्रीम आदेशः पेश हो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण
Patanjali Ayurveda Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मुगलवार को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर यह आदेश सुनाया है। पतंजलि ने कोरोना काल में कोविड को लेकर विज्ञापन में तरह तरह के दावे किये थे।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी योगगुरु रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और योगगुरु रामदेव से जवाब मांगा था। इसके अलावा सुपरीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन झूठा दावा करने वाले और भ्रामक हैं। काफी समय से दोनों कोर्ट के समक्ष पेश होने से कतरा रहे थे।