OPERATION CONVICTION: अब वो दिन पुराने हो चुके है जिसमें कहा जाता था कि पुलिस की लापरवाही से जुर्म करने वाले छूट गए। ऐसे पुलिस की छवि को सुधारने के लिए अब अपराधियों को सजा दिलाने को अभियान चलाया जा रहा है।
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अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत आज पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अभियोजन इकाई और थाना सेक्टर-39 पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप बीते दिन न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय ने कमल उर्फ गौरव पुत्र अनिल निवासी गली नं0-2, मामूरा, थाना फेस-3, को धारा 392 का दोषी पाये जाने पर 05 वर्ष व धारा 411 भादवि का दोषी पाये जाने पर 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ’कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी। इससे पुलिस की छवि भी बदलेगी और अपराधियों को सजा भी मिलेगी।