Noida: पुलिस ने सही समय की पैरवी तो मासूम को मिल गया इंसाफ

कहा जाता है कि पुलिस सही समय पर कार्य करें तो अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकजा है। इतना ही नही पीड़ितों को सही समय पर इंसाफ भी मिल सकता है। एक मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कमिश्नरेट पुलिस सही पर पैरवी की तो कोर्ट ने आरोपी को सजा का ऐलान कर दिया। इससे पीड़ित परिवार का न्यायप्रणली पर भरोसा मजबूत हुआ है।
पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के बाद नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने के आरोपी न्यायालय एडीजे पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा आजीवन सश्रम कारावास के कठोर कारावास एवं 1,00,000 (01 लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड जमा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।’

अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त सनी पुत्र जगदीश निवासी अधाना का मकान ग्राम मौरना मूल निवासी ग्राम बहचावा थाना इगलास अलीगढ को एफआईआर संख्या 270ध्2022 धारा 376 (3) आईपीसी व धारा 3ध्4 पोक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त को थाना सेक्टर 24 पुलिस की गहन पैरवी के परिणास्वरूप मात्र 4 माह 15 दिन में आज न्यायालय एडीजेध्पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर डा0 अनिल कुमार द्वारा आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,00,000 (एक लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थ दंड का 80 प्रतिशत अभियुक्त को पीडिता को देना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।’ ’कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।’

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