Noida News: प्राइवेट स्कूलों पर प्राधिकरण का शिकंजा, सड़कों पर बसें दिखी तो खैर नही, होगी ये कार्रवाई
Noida News। सड़कों पर लगने वाले जाम और हादसों को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। अब न केवल स्कूल बल्कि निजी बस ऑपरेटरों को भी सड़कों पर बसें खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की बस सड़क पर खड़ी मिली तो चालान काटे जाएंगे और बस को जब्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ.लोकेश एम ने तीन सप्ताह पहले सेक्टर-25ए के एक खाली मैदान में स्कूल बसों को खड़ा देखा था और नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने इस पर करने के निर्देश दिए थे।
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27 नामचीन स्कूलों को प्राधिकरण ने भेजा नोटिस
ट्रैफिक सेल के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों और निजी बस संचालकों को सड़कों पर बसें खड़ा न करने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 27 स्कूलों को नोटिस जारी किया जा चुका है कि वे अपनी बसों को स्कूल परिसर के अंदर ही खड़ा करें। यदि स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें स्कूल के भूखंड के आवंटन को निरस्त करने तक का प्रावधान है। सभी स्कूल और निजी बसों को सेक्टर-69 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में ही खड़ा किया जाए।
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प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि नोएडा में करीब 1500 से अधिक निजी स्कूल बसें पंजीकृत हैं और लगभग इतनी ही संख्या में निजी बस ऑपरेटरों की भी स्कूल बसें हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए वैनों की भी सुविधा उपलब्ध है, जिन्हें अभिभावक अपनी इच्छा से लगवाते हैं। फिलहाल स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जुलाई से इस आदेश का सख्त रूप से पालन कराया जाएगा। सड़कों पर बसें खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।