Noida News: कावड़ यात्रा को लेकर धारा 163 लागू, डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, चौड़ाई 12 फीट

Noida News: कांवड़ यात्रा को देखते हुए तीनों जोन के डीसीपी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की बैठक की गई। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दुर्घटनाओं से बचने के उद्देश्य से वाहनों पर रखे जाने वाले डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ डीजे की ध्वनि उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरुप होनी चाहिए।
गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रशासन के विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कांवड़ मार्गो में आवश्यक मरम्मत, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधा के लिए कैम्प लगवाए जाए। पूरे कावड़ मार्ग पर प्रकाश के पर्याप्त इंतजाम कराए जाए। साथ ही कांवड़ मार्गों पर आॅप्शनल व्यवस्था के रूप में जनरेटर की व्यवस्था की जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी गौतमबुद्धनगर से समन्वय बनाकर कांवड़ मार्गों पर आठ एम्बुलेंस और चिकित्सा कैम्प लगाए जा रहे है। इन चिकित्सा कैंप में 16 डॉक्टर , 16 फार्मासिस्ट , 16 वार्ड ब्वाय और 06-हेल्प डेस्क व आवश्यक दवाएं की व्यवस्था की जाए। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों में बैरिकेडिंग, कांवड़ सेवा शिविरों पर पुलिस प्रबंध एवं विद्युत रोशनी की व्यवस्था के अलावा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। करंट के कारण होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं की रोकने के लिए मार्ग पर पड़ने वाले 600 से अधिक पोल तथा 50 से अधिक टांसफार्मर में इंसुलेशन का कार्य जलद पूरा किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 247 लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अफवाह या साम्प्रदायिक टिप्पणी की गयी तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 (कल) से प्रारंभ हो रही है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा धारा-163 को लागू कर दिया है। 23 जुलाई 2025 को श्रावण शिवरात्रि के मुख्य पर्व तक चलेगी।

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