Noida News: गौतमबुद्धनगर के जेवर में एक मूक-बधिर किशोर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साहिल और इरफान नाम के दोषियों पर 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना 18 मार्च 2020 की है, जब जेवर थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय मूक-बधिर किशोर लापता हुआ था। बाद में उसका शव अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में एक कॉलेज के पास खेत से बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि कस्बे के रहने वाले साहिल और इरफान किशोर को अपने साथ ले गए थे।
आरोपियों ने पीड़ित के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए और फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए पीड़ित का चेहरा विकृत कर दिया गया था। न्यायालय ने इसे जघन्य श्रेणी का अपराध माना।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘आॅपरेशन कनविक्शन’ के तहत हुई। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में थाना जेवर पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते यह सफलता मिली। दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 363, 377 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गईं। जुमार्ने की 80 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिवार को दी जाएगी। जुर्माना न चुकाने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Noida News: मूक-बधिर किशोर की हत्या में दो दोषियों को सजा, कुकर्म के बाद की थी हत्या, आजीवन कारावास और 1.15 लाख का जुर्माना

