ग्रेटर नोएडा । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 दिसंबर 2025 को जनपद गौतमबुद्धनगर में मुख्यालय एवं सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा, जिनमें आपसी सुलह-सहमति की संभावना हो। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से जुड़े प्रकरण, बिजली एवं पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधी विवाद तथा प्री-लिटीगेशन के मामले शामिल होंगे। सचिव ने बताया कि जो भी पक्षकार आपसी समझौते के अधीन अपने विवादों का समाधान कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले निस्तारित करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामले में कोई गवाह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा

