Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ईजीआई की याचिका पर सुनवाई को सहमत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के अध्यक्ष और तीन संपादकों को राज्‍य में जारी हिंसा पर कथित तौर से पक्षपातपूर्ण और तथ्‍यात्‍मक रूप से गलत रिपोर्ट जारी करने के लिए मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथ‍मिकी के संबंध में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया, “सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी।” मामले की अगली सुनवाई सोमवार 11 सितंबर को होगी।

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इस पर पीठ ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वह (दीवान) संबंधित कागजात तैयार रखें। इस पर वह सुनवाई करेगी। ईजीआई ने मणिपुर के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दल वहां भेजा था। मणिपुर पुलिस ने उस दल के सदस्यों के खिलाफ हिंसा की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाते हुए दो प्राथमिक की दर्ज की थीं।

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