Noida News: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने शराब परोसने के लिए लाइसेंस (Liquor License)लेना अनिवार्य कर दिया है। सुबोध कुमार बताया कि विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा नव वर्ष के उपलक्ष में आयोजन, शादी विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के तहत समारोह के लिए अकेजनल बार लाइसेंस (एक0एल0-11) दिये जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि अकेजनल बार अनुज्ञापन के लिए आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in पद के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विसेज में ऑकेजनल बार लाइसेंस पर पंजीकरण करा कर एवं ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ऑकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृतिध्अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है एवं जुर्माना से धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि, जो यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।
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उन्होंने यह भी बताया कि अस्थाई अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर कमरा नं0 137 कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्राप्त की जा सकती है।