Hapur news श्रम विभाग, सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति), और एएचटीयू (मानव तस्करी निरोधक इकाई) ने बुधवार को सिंभावली में अभियान चलाकर एक खान जूस कॉर्नर से नाबालिग बालिक क ो बाल श्रम से मुक्त कराया। रेस्क्यू के बाद नाबालिग बच्चे को श्रम विभाग की टीम ने अपने संरक्षण में लिया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयु जांच करवाई। जबकि खान जूस कॉर्नर के मालिक के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया गया। श्रम आयुक्त सर्वेश सिंह ने स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चों से काम करवाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजय पाल सोनकर ने बताया कि नाबालिग बच्चों को विभिन्न प्रकार के कामों से रेस्क्यू करने के उद्देश्य से यह अभियान सिंभावली क्षेत्र में निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नाबालिग बच्चों से काम करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।