इस्लामाबाद/रावलपिंडी: इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की सजा, अदालत ने लगाया भारी जुर्माना

इस्लामाबाद/रावलपिंडी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के तोशाखाना-2 मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा का प्रावधान है।

यह फैसला विशेष जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में आयोजित सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान पहले से ही विभिन्न मामलों में कैद हैं। अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 7 साल की सजा दी। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा मिली है।

मामले की डिटेल्स:
यह केस मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को दिए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट (नेकलेस, bracelet, ring और earrings) से जुड़ा है। ज्वेलरी की कुल कीमत 75 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन आरोप है कि इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा गया और तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि उपहारों को ठीक से दर्ज नहीं किया गया और नियमों का उल्लंघन किया गया।
अदालत ने फैसले में कहा कि सजा सुनाते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के कारक को ध्यान में रखते हुए नरमी बरती गई है। दोनों को हिरासत की अवधि का लाभ भी दिया गया है।

PTI का रुख:
PTI ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी का कहना है कि यह एक फर्जी केस है और इसे उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। इमरान खान पहले से ही कई अन्य मामलों में सजाएं काट रहे हैं, जिनमें तोशाखाना-1 और अल-कादिर ट्रस्ट केस शामिल हैं।

यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में नया तूफान ला सकता है, क्योंकि इमरान खान विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं। मामले की अपील और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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