Haryana News: चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव- 2024 और करनाल विधानसभा उप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चार जून को परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। चुनाव आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
Haryana News:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने शनिवार बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तय की गयी थी। जबकि विधानसभा के लिए यह सीमा 40 लाख रुपये थी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिये उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि चार जून को जैसे ही लोकसभा आम चुनाव तथा करनाल विधानसभा उप चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।
Haryana News: