Greater Noida: कार्य स्थलों पर महिलाएं कैसे रहे सुरक्षित पुलिस ने बताए उपाए
1 min read

Greater Noida: कार्य स्थलों पर महिलाएं कैसे रहे सुरक्षित पुलिस ने बताए उपाए

Greater Noida:  पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील और गंभीर है। यही कारण है कि समय समय पर उनके निर्देश पर पुलिस अभियान चलाकर महिलाओं को उनके हक और किस तरह से घटनाओं से बचा जाए इस बारे में बताती। कम्युनिटी पुलिसिंग की नोडल एवं डीसीपी साइबर क्राइम प्रीति यादव ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दिये टिप्स
ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष POSH ACT प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने वहां उपस्थित छात्रों, अध्यापकों, कॉलेज स्टाफ व पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक उत्पीडन, भेदभाव व लैंगिक अपराधों को लेकर किये जाने वाले बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सभी छात्रों के साथ बातचीत कर उनके द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर दिए गए। इस दौरान कमल (राष्ट्रीय महिला आयोग) द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के बारे में विशेष जानकारी देते हुए इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका व कार्यस्थल पर होने वाले अपराधों से बचाव को चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों व इसके सम्बन्ध में की जाने वाली विधिक कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। वही कंचन खट्टर द्वारा पूरे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोऑर्डिनेट किया गया।

 

डीसीपी ने बताया कैसे रोक सकते है उत्पीड़न
डीसीपी साइबर सुरक्षा प्रीति यादव ने कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा POSH ACT की महत्वपूर्ण धाराओं पर विस्तार से चर्चा की गयी और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया तथा पुलिस के कार्यों के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित कार्य वातावरण में अपना योगदान दे सकें। वही, पल्लवी पोशवाल (पोश एक्ट विशेषज्ञ) द्वारा POSH ACT  के अंतर्गत आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, पदाधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए सुलह, गोपनीयता व झूठी शिकायतों के लिए अभियोजन पर प्रकाश डाला गया।

यह भी पढ़े Jewar Airport: नोएडा एयरपोर्ट पर 15 को रनवे पर उतरेगा विमान

 

यहां से शेयर करें