Greater Noida। जिलाअधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का आह्वान करते हुये जानकारी दी है, कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित है, जिसके तहत अभ्यार्थी की पुत्री के विवाह के लिए 20 हजार रुपए की सहयोग धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था है।
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उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट पर जाकर अपना आॅनलाइन आवेदन कर सकतें है। उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) होना चाहिए तथा पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये एवं आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।