Greater Noida: जिला जज के निर्देश, लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो का हो निस्तारण
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Greater Noida: जिला जज के निर्देश, लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो का हो निस्तारण

Greater Noida: आगामी 14 सितंबर को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एमवीएक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिटेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धी मामले, पेंशन के मामले, श्रम के मामले व अन्य प्रकृति के मामले एवं प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामलें, विद्युत एवं बीएसएनएल टेलिफोनिक बिल सम्बन्धित अन्य मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से किया जायेंगा। मामलों के निस्तारण के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। ईमेल कसें.हइददवपकं/हउंपस.बवउ व टोल फ्री नंबर 120-2970040 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लोक अदालत में अधिक से अधिक विभिन्न वादों का निस्तारण समझौतों के आधार पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला जज अवनीश सक्सेना ने विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं इस अवसर पर अधिक से अधिक सुलह एवं समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करते हुए जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करते हुए लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय से कहा कि उनके द्वारा राजस्व विभाग तथा अन्य उनके अधीनस्थ समस्त विभागों के अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के उद्देश्य से अभी से तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार उन्होंने यूपीपीसीएल, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, स्टांप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें।
उन्होंने इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विभागों के वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए ताकि संबंधित वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने वादों का निस्तारण करा सकें। जिला जज ने इस अवसर पर मौजूद समस्त विभागीय अधिकारियों सेे कहा कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, ताकि जनपद इस बार भी शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकें।

 

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