Ghaziabad news : एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निजी बिल्डरों की निमार्णाधीन साइट पर अब जीडीए की टीमें नजर रखेंगी। इन साइटों पर ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियमों की अनदेखी होती पाई गई तो बिल्डरों को नोटिस देने के साथ ही जुमार्ने तक की कार्रवाई की जाएगी। वायु प्रदूषण के बढ़ने और इसे रोकने के लिए एक अक्टूबर से गै्रप लागू है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से निर्माण साइटों से लेकर अन्य पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रत्येक चरण में एक्यूआई का पैरामीटर तय है। पहले चरण का प्रतिबंध एक्यूआई 200 के पार होते ही लागू है। ऐेसे में जनपद में दूसरा चरण चल रहा है। यहां एक्यूआई 300 से अधिक हे।
इस हिसाब से निर्माणाधीन साइट पर निर्माण सामग्री को ढककर रखने के निर्देश हैं। जबकि तीसरे चरण यानी कि 400 या इससे अधिक एक्यूआई होने पर निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लेकिन जनपद में अभी भी निर्माण सामग्री को ढककर रखने का ही नियम लागू है।
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने ग्रैप के नियमों का पालन कराने के लिए जीडीए के सभी आठ जोन के प्रवर्तन प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने जोन क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पर जाकर निरीक्षण करें,ताकि ग्रैप के नियमों का पालन किया जा सकें। अगर कोई बिल्डर ग्रैप के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जीडीए सचिव ने बताया कि प्रवर्तन अनुभाग की टीम निर्माणाधीन साइट का निरीक्षण कर रही है। ताकि ग्रैप के नियमों का पालन कराया जा सकें।