Noida News: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला अब लोगों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे लेकिन उस के क्या नियम होंगे और कैसे बिकेंगे उसको लेकर संश्य बरकरार है। मगर अब पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है किस तरह से लाइसेंस लेकर ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और जलाई जाएंगे।
तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों को ग्रीन पटाखों की बिक्री हेतु लाइसेंस जारी करने के नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
संबंधित पुलिस उपायुक्तों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे।
केवल ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।
पटाखों की बिक्री केवल निर्देशित स्थानों पर ही की जाएगी।
सभी बिक्री स्थलों पर अग्निशमन संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
दिनांक 18.10.2025 से दिनांक 20.10.2025 तक केवल हरित पटाखों की बिक्री अनुमन्य है।
पटाखे जलाने का समय
दिनांक 19.10.2025 व 20.10.2025 को
प्रातः 06ः00 बजे से 07ः00 बजे तक
सांय 20ः00 बजे से 22ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
किसी भी विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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