Freight: नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के नियमों को आधुनिक और सरल बनाने के लिए समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई। चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक 1925 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा और भारत के एक बंदरगाह से दूसरे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई से जुड़ी जिम्मेदारियों, अधिकारों, सुरक्षा और देनदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा।
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नए कानून से व्यापार को मिलेगी सरलता
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह नया कानून औपनिवेशिक युग के पुराने नियमों को खत्म करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है।
उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक को लाने से पहले सभी हितधारकों की राय ली गई और इसका उद्देश्य माल परिवहन से जुड़े कानूनों को सरल एवं प्रभावी बनाना है।