Firecracker: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए दिशा-निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है बल्कि ये देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
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सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाये रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है, लोगों को भी और ज़्यादा संजीदा होने की जरूरत है। आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखे चलाते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन के मामले पर सुनवाई के दौरान कही।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दीपावली ही नहीं, प्रदूषण से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन पूरे साल किया जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दें। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जब भी पर्यावरण से जुड़े मामलों की बात आती है तो आदेश जारी करना केवल अदालत का काम है।
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