आबकारी घोटाला: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
31 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं। सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। 34 पेज के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया की सक्रिय भूमिका रही। प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी अपराध किया गया दिख रहा है।
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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया आबकारी घोटाला के आपराधिक साजिश के कर्ताधर्ता थे। 90-100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत सिसोदिया और उनके सहयोगियों को देने के लिए थे। इनमें से 20-30 करोड़ रुपये विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के जरिये पहुंचता था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।