Driving License: डीएल व आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो लगेगा जुर्माना

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Driving License: नोएडा: परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत अब वाहन मालिकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सभी निजी और कॉमर्शियल वाहन मालिकों पर लागू होगा। जिले में करीब 1.5 लाख लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक इसके लिए कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है।

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परिवहन विभाग के अनुसार, नियमों का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिकों और चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।

कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?
उप संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा-49 के तहत यदि वाहन मालिक अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे 30 दिनों के अंदर परिवहन विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

➡ मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
➡ वाहन रजिस्ट्रेशन में नंबर अपडेट करने के लिए parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं।
➡ ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर अपडेट करने के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

नंबर अपडेट नहीं किया तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यदि वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया तो वे अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएंगे। विभाग के अनुसार, कई वाहन मालिकों और चालकों के डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नंबर अब उपयोग में नहीं हैं, जिससे दुर्घटना या अन्य घटनाओं में वाहन मालिकों की पहचान करने में परेशानी होती है।

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