Delhi Supreme Court : ये है वो दलीलें जो राहुल गांधी को भेजेंगी संसद

Delhi: जब से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है तब से कांग्रसियों का खुशी का माहौल है। कोई कह रहा है सत्स की जीत है तो कोई कह रहा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो काफी अहम है। आइए जानते है वो कौन कौन सी दलीले है।
1. मानहानि केस में राहुल गांधी को दो वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई गई, लेकिन जजमेंट में अधिकतम सजा का कारण नहीं बताया गया।

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2. लोवर कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना कि मोदी सरनेम वाला 13 करोड़ का समुदाय है लेकिन फैसला ऐसे वर्ग को परिभाषित करने में नाकाम है।

3. हाईकोर्ट ने केस को अत्यंत गंभीर और भर्त्सना वाला अपराध माना, लेकिन मामला असंज्ञेय अपराध का है. जमानती अपराध है तो इतना गंभीर क्यों बताया?

4. लोवर कोर्ट और हाईकोर्ट ने मानहानि केस को मोदी समाज का अपमान माना गया,अगर एक समाज का अपमान हुआ तो सभी शिकायतकर्ता बीजेपी वर्कर क्यों?

5. हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में एक नया अपराध जोड़ दिया जो पूरे केस का हिस्सा ही नहीं था?

6. एविडेंस एक्ट के तहत न्यायिक प्रक्रिया में राहुल गांधी का बयान सिद्ध नहीं किया गया, बिना बयान सिद्ध किए राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया।

7. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसे गवाह को पेश किया गया जिसका मान हानि के मामले से कोई लेना देना नहीं था।

8. संसद की सदस्यता छीनने से राहुल गांधी के अधिकारों के साथ-साथ वायनाड की जनता के अधिकारों का हनन हुआ।

9. दोष सिद्धि में मोदी सरनेम पर राहुल के बयान को बदइरादे वाला माना गया जबकि खुद याचिकाकर्ता ने राहुल पर बदनियती का आरोप नहीं लगाया है।

10. राहुल गांधी को आदतन अपराधी बताया गया जबकि इस केस को छोड़कर 13 मामलों में अभी ट्रायल जारी है। किसी में दोषी करार नहीं दिया गया।

यहां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

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अब मामले में क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश से राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि उनकी सजा पर ही केवल रोक लग गई है. मानहानि का मामला गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत में जारी रहेगा जहां राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई सुरक्षा उनकी अपील पर सेशन कोर्ट का फैसला आने तक ही रहेगी।

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