नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने जमानत याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
यह भी पढ़े : stock market : सपाट स्तर पर बंद हुआ बाजार, 5.53 लाख करोड़ की बड़ी चपत
कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने खालिद के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप खालिद से जुड़े सभी मामलों की सूची और उनकी स्थिति को कोर्ट के सामने रखिए। तब सिब्बल ने कहा कि हमने चार्ट तैयार किया है, वो कोर्ट मे पेश कर देंगे।
दरअसल, उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।