Delhi: निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को दे पुलिसः हाई कोर्ट
कोरोना काल के दौरान निजामुद्दीन मरकज में जमात को लेकर पुलिस ने जो कदम उठाए उस पर नहीं लेकिन जो ताला निजामुद्दीन मरकज में लगाया उसको लेकर याचिका पर सुनवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि इस साल मार्च में रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की 5 मंजिलों में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। मई में हाईकोर्ट ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन यहां बने मदरसा और हॉस्टल में सार्वजनिक प्रवेश पर रोक जारी है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उस व्यक्ति को सौंपने होंगी जिससे ली गई थी। यह भी कहा कि मैं संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं कर रहा हूं। यह मेरे सामने मुद्दा नहीं है। पुलिस ने तर्क दिया कि मूल मालिक संपत्ति पर कब्जे के लिए आगे नहीं आया है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली वक्फ अधिनियम के तहत मुतावली को आगे आना होगा ना कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को, जो याचिकाकर्ता है। पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि क्या आप कब्जे में हैं। आपने किस हैसियत से कब्जा किया है। महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब वह खत्म हो गई है पुलिस ने कहा कि मौलाना साद से कब्जा लिया गया था, लेकिन वह फरार हैं, जबकि मरकज प्रबंधन ने कहा कि साथ निजामुद्दीन में ही है और फरार नहीं है पुलिस के सामने पेश होंगे।