नोएडा । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुपरटेक कंपनी (Supertech company)के चेयरमैन आरके अरोड़ा को 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। बीते दिनों कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन एक बार फिर स्वास्थ्य को कारण बताकर अर्जी पेश की गई। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।
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पटियाला हाउस स्थित एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत में आरके अरोड़ा ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। बीते महीने कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उससे भी उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ। अब एक बार आरके अरोड़ा ने स्वास्थ्य के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हे एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त अंतरिम जमानत दी। इस दौरान वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही वह साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
दिल्ली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा सुपरटेक के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की 26 एफआईआर की जांच की जा रही है। सुपरटेक समूह की कंपनियों के खिलाफ 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और करीब 670 ग्राहकों को धोखा देने का आरोप है।