Delhi News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, तुरंत करना होगा सरेंडर

Delhi News: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। ‘आप’ नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे।

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जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें छह हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।

कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। आप नेता के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति (1.47 करोड़ की) अर्जित की। इसके बाद ईडी ने भी कथित तौर पर उनसे जुड़ी तीन कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। केस दर्ज करने के पांच साल बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने 4.60 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली। ईडी ने उन पर हवाला लेनदेन का आरोप लगाया।

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