Delhi News: आरबीआई ने एसजी फिनसर्व पर 28.30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
Delhi News: मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सोमवार को एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक कंपनी पर यह जुर्माना पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था।
Delhi News:
आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी के वित्तीय विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) से जुड़ी विशिष्ट शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ है। रिजर्व बैंक ने बताया कि कंपनी ने जारी किए गए सीओआर की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों से राशि स्वीकार की और ऋण दिए।
रिजर्व बैंक ने जारी एक अन्य बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर यह जुर्माना विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने और ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
Delhi News: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री ने की सराहना
Delhi News: