Delhi News: केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता रविवार को देशभर में सामूहिक उपवास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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याचिका में कहा गया है कि, शराब घोटाले में कथित संलिप्तता और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं हैं। वह सीएम पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। इसलिए केजरीवाल को अयोग्य मानते हुए सीएम पद से हटाया जाए। बताया जा रहा है कि, इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष हो सकती है।
याचिका को 10 अप्रैल को सूचीबद्ध करने को कहा
इसके साथ ही अदालत ने याचिका को 10 अप्रैल को मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है।
संदीप कुमार ने यह भी कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत से कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। याचिका के अनुसार उपराज्यपाल को सहायता और सलाह व्यावहारिक रूप से तब तक संभव नहीं है जब तक मुख्यमंत्री संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से उपलब्ध न हों।
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
बता दें, केजरीवाल को आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और दस दिन के ईडी रिमांड के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
वर्तमान में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर अब तक दायर हुई दो याचिका हाई कोर्ट खारिज कर चुका है।
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