Delhi News:सिसोदिया को राहत नही, 20 मार्च तक हिरात बढ़ी
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Delhi News:सिसोदिया को राहत नही, 20 मार्च तक हिरात बढ़ी

 

Delhi News:दिल्ली में शराब नीति में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा

जेल सुपरिटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें। मनीष सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए। पूर्व डिप्टी उपमुख्यमंत्री को पर्चे में लिखी गईं दवाएं लेने की भी अनुमति है। मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे।
4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड दो दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। हालांकि, सीबीआई ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा।

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Delhi News:सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी, यहां से सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था। पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के रिमांड मांगने पर सवाल किया था कि अब क्या बाकी रह गया है। इस पर ब्ठप् के वकील ने कहा था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं। कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है।

सिसोदिया ने कहा
सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इससे बचाया जाए।

3 मार्च को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि ब्ठप् की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है।

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