Delhi News: दिल्ली के पूर्व मंत्री को मिली जमानत, जानिए कोर्ट में वकील ने क्या दिये तर्क
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Delhi News: दिल्ली के पूर्व मंत्री को मिली जमानत, जानिए कोर्ट में वकील ने क्या दिये तर्क

Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी शुक्रवार जमानत मिल गयी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और कहा है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
सत्येंद्र जैन ने 18 महीने जेल में बिताए
बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बिताए है। दिल्ली की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात है, ऐसे में आरोपी को राहत दी जा सकती है।” न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर राहत दी।

30 मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार
छरअसल, सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी का मामला जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।

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