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सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
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दिल्ली पुलिस ने की सात हजार से अधिक जवानों की तैनाती
Delhi News: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ अभियान को देखते हुए सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीती रात इन सभी बॉर्डर पर निरीक्षण के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी की है।
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सामान्य वाहनों को भी सोमवार की सुबह से काफी जांच पड़ताल के बाद दिल्ली की सीमा में प्रवेश दिया गया। उप्र, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इस मांग को लेकर मंगलवार को किसान दिल्ली की ओर चल पड़ेंगे। किसानों का दावा है कि 2021 में आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजीनामा हुआ था, उसमें एमएसपी भी एक मुद्दा था।
सरकार को इस संबंध में कानून बनाना था लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। किसानों के इस आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार की रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने हरियाणा और उप्र से लगती सीमा का दौरा करने के बाद निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोमवार से सिंघू बॉर्डर पर वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां होंगी लागू
मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू होंगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सात हजार से अधिक जवानों की तैनाती की है। पुलिस के मुताबिक पंजाब और हरियाणा से करीब दो हजार ट्रैक्टर में सवार होकर किसानों के रवाना होने की सूचना है। संभावना है कि अलग अलग राज्यों से करीब 20 हजार किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी कर ली है कि किसी हाल में किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
दिल्ली में लगाए गए ये प्रतिबंध
- -दिल्ली पुलिस ने बैठक, सभा, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी शख्स हथियार के साथ, या बिना हथियार के पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वो सड़कों पर जुलूस, आंदोलन, रैली, सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध रहेगा।
- -दिल्ली की सभी सीमाओं पर जुलूस, रैली या पैदल मार्च, या फिर कोई आयोजन करने पर रोक रहेगी। कोई राजनीतिक, सामाजिक के उद्देश्य से भी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
- -दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी राजधानी में, सीमा वाले इलाकों में ट्रैक्टर के चलने पर रोक रहेगी। साथ ही कोई भी वाहन लाठी, डंडे, तलवार, भाला, हिंसा फैलाने वाली सामग्री या उपकरण के साथ चलने वाले पर रोक रहेगी और न ही उसे दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा।
- -सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक, संक्षारक पदार्थ या किसी घातक हथियार, बचाव या अपराध के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोई ऐसा लेख को भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी जिससे हिंसा भड़क उठे।
- -ईंट-पत्थर, पेट्रोल या खतरनाक तरल पदार्थ, सोडा पानी की बोतले या जान-माल पर हानि पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु को लेकर चलने या इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी।
- -बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की गहनता से जांच की जाएगी। अगर कोई हिंसा करने वाली कोई भी वस्तु के साथ दिल्ली में प्रवेश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा।
- -कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाने वाले, विवादित या उत्तेजक भाषण नहीं देगा और न ही कोई नारे लगाएगा। साथ ही ऐसे मैसेज बी नहीं भेजेगा। अगर कोई भड़काऊ भाषण देगा तो उसे शांति भंग करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
- -लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सभी नेताओं, लोगों से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है।
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