Delhi Excise Scam : राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की इजाजत
Delhi Excise Scam : नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दो आरोपितों को सरकारी गवाह बनने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा रेड्डी के पुत्र राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के साथ ही उनके गुनाह माफ कर दिए। Delhi Excise Scam :
दिनेश अरोड़ा दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में भी सरकारी गवाह बन चुका है। मनी लांड्रिंग के मामले में दोनों आरोपित जमानत पर हैं। दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके पहले अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं। 4 मई को ईडी ने इस मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया गया है। 1 मई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 6 अप्रैल को तीसरी चार्जशीट दाखिल की थी। Delhi Excise Scam :
ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश जोशी को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा को दिए गए और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार ये रकम आप नेताओं को दी गई। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए राजेश जोशी ने 77 लाख रुपये लिये। राजेश जोशी एक एडवरटाइजिंग कंपनी का प्रमुख था।
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में 6 जनवरी को दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित बनाया गया है। इनमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा को आरोपित बनाया है। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
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