Delhi Excise Scam:हाईकोर्ट ने सभी पक्षो से मांगी दलील
Delhi Excise Scam:दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित विनय बाबू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को लिखित दलील दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। 22 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। 16 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विनय बाबू समेत पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपितों विजय नायर, विनय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत को खारिज करने का आदेश दिया था।
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Delhi Excise Scam:छह जनवरी को ईडी ने आबकारी घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित किया है उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने 14 नवंबर, 2022 को सीबीआई के मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर, 2022 को विजय नायर को गिरफ्तार किया था।
विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ है। नायर आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज था। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर, 2021 से लेकर जुलाई, 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। यह पैसे सह-आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए और फिर अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।