Delhi Excise Policy Case: पूछताछ से पहले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में नई अर्जी, अब अदालत से की ये मांग

Delhi Excise Policy Case:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की है. केजरीवाल के द्वारा दायर की गई ताजी याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि ईडी को ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का निर्देश दिया जाए. सीएम केजरीवाल ने उच्च न्यायलय से कहा कि ईडी को अदालत के समक्ष यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं, तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Delhi Excise Policy Case:

ताजा जानकारी मुताबिक, इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह सुनवाई करेगी। देखना होगा कि आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश होने से राहत मिलेगी या नहीं। मालूम हो कि आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब तक दिल्ली सीएम को 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक ईडी के सभी समन को नजरअंदाज किया है।

‘जिस तरह आप भाग रहे हैं…’
अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं. (अरविंद केजरीवाल) आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं. आप कानून का अपमान कर रहे हैं. आप नहीं कानून ऊपर है. कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें. जिस तरह से आप भाग रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं.

 

फैसले का इंतजार नहीं कर रही है ईडी- AAP
उल्लेखनीय है कि आप नेता व दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा था कि ईडी अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर रही है और आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। आतिशी ने कहा था कि ईडी कई समन भेज रही है। केजरीवाल द्वारा भेजे गए समन के जवाब में उनकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है।
ईडी ने हाईकोर्ट में केजरीवाल के आवेदन का विरोध किया है। आतिशी ने कहा था कि हम इन समन की वैधता के बारे में पूछ रहे हैं। ईडी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में गई थी। फिर भी वह अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर रही है।

केजरीवाल को कब-कब भेजा गया समन?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा था. सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.

दिल्ली कोर्ट से कल मिली थी जमानत
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के उल्लंघन पर ईडी कोर्ट पहुंच गई थी. उनके खिलाफ दो शिकायतें की गई थी और इसके बाद वह शनिवार को कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले की सुनवाई में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंच के सामने पेश हुए थे. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ जो भी केस हैं वे जमानती हैं और उन्हें कुल 50 हजार रुपये के दो बॉन्ड्स पर जमानत दे दी.

क्या थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी?
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी यानी नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.

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