भोपाल में लव जिहाद आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई, मंत्री सारंग बोले- कुकर्म बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्यवाई जारी रहेगी

Bhopal Love Jihad News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘लव जिहाद’ के बहुचर्चित मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। सहकारिता और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि डॉ. मोहन यादव सरकार अपराधियों के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाएगी।

भोपाल के एक निजी कॉलेज टीआईटी में छात्राओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के आरोप में फरहान, साद (उर्फ शम्सुद्दीन) और साहिल जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके घरों और संबंधित क्लब-90 रेस्टोरेंट पर शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया गया। जिला प्रशासन के अनुसार, साहिल और साद के अवैध मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जबकि फरहान के निर्माण पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। क्लब-90, जो इस कथित नेटवर्क का केंद्र माना जा रहा था, की लीज रद्द कर दी गई और उसके अवैध हिस्से तोड़ दिए गए।

मंत्री विश्वास सारंग ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “लव जिहाद जैसा कुकर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह डॉ. मोहन यादव की सरकार है। ऐसा कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अधिक सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद के आरोपी को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जेल भेजा गया है और उनकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। जो भी कार्रवाई हुई है, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हुई है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

इस मामले ने मई 2025 में तब सनसनी फैलाई थी जब कॉलेज की हिंदू छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर भी सुर्खियों में रहा, जिसमें मंत्री सारंग ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि ऐसे अपराधियों को पैर में नहीं, सीधे छाती पर गोली मारनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की टीम ने जांच की और राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की, जो फंडिंग और नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, 2020 से अब तक 283 ऐसे प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 73 नाबालिग लड़कियां शिकार हुईं। भोपाल में 33 मामले दर्ज हैं। राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है, जो जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। विपक्ष ने कार्रवाई को राजनीतिक बताते हुए सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है।

प्रशासन का कहना है कि सभी कार्रवाइयां कानूनी औपचारिकताओं के बाद ही की गईं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन हो। इस घटना ने पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव पर बहस छेड़ दी है।

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