बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख: जब जमा करेंगे 60 करोड़ रुपये, तब मिलेगी शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति 

Bombay High Court/Shilpa Shetty-Raj News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ा झटका दिया है। 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में अदालत ने साफ कहा कि विदेश यात्रा की मांग पर विचार तभी किया जाएगा, जब दंपति पहले पूरी राशि जमा कर दें। यह फैसला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने और यात्रा की अनुमति की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
मामला मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने शिल्पा और राज पर 2015 से 2023 तक की अवधि में 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, का दावा है कि उन्होंने व्यवसाय विस्तार के लिए यह राशि दी थी, लेकिन दंपति ने इसे व्यक्तिगत खर्चों में उड़ा दिया। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि इस राशि का एक हिस्सा सीधे शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया जैसी अभिनेत्रियों के व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया था। कुछ लेन-देन बालाजी एंटरटेनमेंट को भी भेजे गए। पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने बिपाशा और नेहा को “बेस” के रूप में कुछ राशि देने की बात स्वीकारी, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवालों पर चुप्पी साध ली। ईओडब्ल्यू अब इन भुगतानों पर गहन जांच कर रही है।

हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम पटेल शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान शिल्पा के वकील से कोलंबो में 25 से 29 अक्टूबर तक होने वाले यूट्यूब इवेंट के बारे में विस्तार से पूछा। वकील ने जवाब दिया, “यात्रा की मंजूरी मिलने तक कोई कॉल नहीं आया है।” इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे पर्याप्त औचित्य न मानते हुए यात्रा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि “सबसे पहले 60 करोड़ रुपये जमा करें, उसके बाद यात्रा की याचिका पर विचार होगा।” दंपति ने अपनी याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक परिवार के साथ विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन एलओसी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा।

यह मामला 2021 के पोर्नोग्राफी कांड से अलग है, जिसमें राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच में शामिल हो गया है। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस को बताया था कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अदालत ने उनकी यात्रा याचिका को सशर्त ठुकरा दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आरोपी दंपति के लिए आर्थिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ईओडब्ल्यू की जांच जारी है, और अगली सुनवाई में इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। फिलहाल, शिल्पा और राज की अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध बना हुआ है।
यहां से शेयर करें