बहुपत्नी विवाह पर रोक, 7 साल की जेल, महिलाओं के लिए मुआवजा फंड

Assam/Polygamy Prohibition Bill News: असम कैबिनेट ने रविवार को असम बहुपत्नी विवाह निषेध विधेयक-2025 (Assam Prohibition of Polygamy Bill-2025) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि यह विधेयक 25 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्य प्रावधान:
• सजा: दूसरी या तीसरी शादी करने पर 7 साल तक की कैद।
• जमानत नहीं: अपराध संज्ञेय (cognizable) घोषित, तत्काल गिरफ्तारी, आसानी से जमानत नहीं।
• महिलाओं के लिए मुआवजा: राज्य सरकार एक विशेष फंड बनाएगी।
• यदि पति जेल जाए, तो पहली या दूसरी पत्नी (बिना जानकारी के धोखे में शादी करने वाली) को आर्थिक सहायता।
• मुआवजे की राशि और पात्रता नियम बनने पर तय होगी।
• छूट:
• अनुसूचित जनजाति (ST) पर लागू नहीं।
• षष्ठ अनुसूची क्षेत्र (बोडोलैंड, दिमा हसाओ, कार्बी आंग्लांग) में तत्काल लागू नहीं।
• इन क्षेत्रों में 2005 से पहले बसे अल्पसंख्यक मुस्लिम भी छूट के दायरे में।

पृष्ठभूमि:
• 2023 में सरकार ने बहुपत्नी विवाह रोकने की घोषणा की थी।
• जस्टिस रूमी फुकन की अध्यक्षता में समिति बनी, जिसने विधायी अधिकारों की जांच की।
• उत्तराखंड के UCC (2024) के बाद इसे टाल दिया गया था, ताकि इसे UCC के साथ संरेखित किया जा सके।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “हमारा उद्देश्य महिलाओं को शोषण से बचाना है। आदिवासी समुदायों की परंपराओं का सम्मान करते हुए यह कानून लागू किया जाएगा।”

विधेयक पास होने के बाद असम, उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य होगा जो बहुपत्नी विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा।

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