सत्य निकेतन इमारत हादसा: दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में छह आरोपी, जानें धाराएं

नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। यह हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया है।

साउथ कैंपस थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर

हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में एफआईआर दर्ज की थी। जांच पूरी होने के बाद अब पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है।

ये हैं छह आरोपी

चार्जशीट में जिन छह लोगों के नाम हैं, वे इस प्रकार हैं:

हरिराम गुप्ता (मकान मालिक)

उर्मिला गुप्ता (हरिराम गुप्ता की पत्नी)

महेश गुप्ता

मनोज कुमार

सुधांशु लवनीश कुमार

शुभम त्यागी

बीएनएस की इन धाराओं में आरोप

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराएं लगाई हैं:

धारा 105: गैर इरादतन हत्या

धारा 125(ए): दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला लापरवाही भरा कार्य

धारा 290: इमारत की मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही

धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

धारा 324(2) और 324(4): सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

धारा 3(5): सामान्य आशय

इमारत के निर्माण या मरम्मत में बरती गई लापरवाही को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामले में आगे की सुनवाई अदालत में होगी।

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