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बीएनएसएस 152 के तहत जिले में चलाया जा रहा है विशेष बीएनएसएस 152 के तहत जिले में चलाया जा रहा है विशेष

बीएनएसएस 152 के तहत जिले में चलाया जा रहा है विशेष अतिक्रमण मुक्त अभियान

ghaziabad news  शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से गाजियाबाद यातायात पुलिस के जरिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बीएनएसएस-152 के तहत संचालित किया जा रहा है।
एडीसीपी  यातायात, सच्चिदानंद ने बताया कि इस अभियान के तहत लालकुआं, राकेश मार्ग, चौधरी मोड़, हापुड़ तिराहा, मेरठ तिराहा, राजनगर एक्सटेंशन, मोहननगर, इंदिरापुरम, सीमापुरी, तुलसी निकेतन, भोपुरा, लोनी तिराहा, मोदीनगर, डासना एवं मसूरी इलाके में 1576 दुकानदारों, ठेले, खोखे व फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस का जवाब यदि उत्तर असंतोषजनक मिला, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 223 बीएनएसएस के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 223(क): यदि अतिक्रमण से आमजन को बाधा, क्षोभ या नुकसान का जोखिम है, तो 2500 तक जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों। धारा 223(ख) यदि इससे जनजीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो, तो-5000 जुर्माना या  1 वर्ष की सजा या दोनों।
अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) सच्चिदानंद कहा कि अभियान तब तक  निरंतर जारी रहेगा जब तक कि गाजियाबाद पूर्ण रूप से अतिक्रमणमुक्त न हो जाए। यातायात पुलिस ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सड़क किनारे अवैध ठेले, खोखे, दुकानें न लगाएं। यातायात मार्गों पर अतिक्रमण से बचें। अभियान में सहयोग देकर  गाजियाबाद को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात वाला शहर बनाने में भागीदार बनें।

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