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बिना पंजीकरण चल रही मीट की दुकान सील बिना पंजीकरण चल रही मीट की दुकान सील

बिना पंजीकरण चल रही मीट की दुकान सील

Ghaziabad news  खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शास्त्री नगर, इंदिरापुरम और शिप्रा मॉल सहित कई स्थानों पर स्थित मीट दुकानों और रेस्टोरेंट्स का औचक निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-कक, अरविंद कुमार यादव ने बताया कि शास्त्री नगर स्थित हलाल चिकन शॉप (प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर कुरैशी) पर मौके पर ही चिकन की अवैध स्लॉटरिंग करते हुए पाया गया। मौके पर प्रयुक्त समस्त उपकरणों को सील कर दिया गया है। अवैध स्लॉटरिंग के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
कुरैशी चिकन एंड मटन मीट शॉप (प्रोपराइटर मुरसलीन) में भी गंदगी और खाद्य रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। 02 जून 2025 को इंदिरापुरम स्थित कनावनी पुलिया क्षेत्र में संचालित एक मीट शॉप को बिना किसी खाद्य पंजीकरण के संचालित करते हुए पाया गया। गुड्डू कुरैशी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 58 के तहत अभियोग दर्ज कर दुकान को तत्काल बंद करा दिया गया।कनावनी पुलिया स्थित पप्पू मटन शॉप में भी रजिस्ट्रेशन शर्तों के उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी किया गया है और समयबद्ध सुधार न करने पर पंजीकरण निलंबन की चेतावनी दी गई है। इंदिरापुरम स्थित विंडसर मार्केट में लखनऊ वाले कबाबी नॉनवेज रेस्टोरेंट द्वारा साफ-सफाई की कमी और खुले में चिकन-मटन प्रदर्शित किए जाने पर भी सुधार नोटिस जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, शिप्रा मॉल स्थित स्ट्रीट फूड मार्केट में 20 से अधिक वेंडरों का निरीक्षण किया गया। सभी को निर्देशित किया गया कि वे खाद्य पंजीकरण प्राप्त कर ही व्यवसाय संचालित करें, ताकि जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इस मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार सिंह, अंशुल पांडे एवं देवांश चतुवेर्दी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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