Appeal of traffic police: बात नही मानी तो हो सकती है सजा, जानिए पूरा मामला
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Appeal of traffic police: बात नही मानी तो हो सकती है सजा, जानिए पूरा मामला

Appeal of traffic police: नोएडा । ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपील की गई कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नही हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईंसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।  कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रा/बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में  ना दें, यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चैकिंग की जायेगी । चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस कड़ी में अभिभावक /संरक्षक/वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। साथ ही पच्चीस हजार रुपएं तक जुर्माना किया जायेगा। साथ ही 12 माह तक वहां का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

 

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