Allahabad High Court: बर्खास्त उपश्रमायुक्त को कोर्ट से बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब

 

Allahabad High Court: शासन द्वारा बर्खास्त किए गए जिला गौतमबुद्धनगर के उपश्रमायुक्त को कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। बर्खास्त उपश्रमायुक्त पर कई आरोप लगाए गए थे।

डीएलसी मामले में रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव जोशी ने उपश्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। शासन के अधिवक्ता को दो सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट तथा रिज्वाइंडर एफीडेविट दाखिल करने के निर्देश दिये गए हैं।

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Allahabad High Court:धर्मेन्द्र कुमार सिंह के वकील अशोक खरे तथा कुमार श्रेष्ठ ने अदालत से अपील की शिकामावादी पर शासन द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर नहीं हैं। इसके लिए बर्खास्तगी का कोई आधार नहीं बनता है। वादी पक्ष की सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव जोशी ने बर्खास्त किए गए उपश्रमायुक्त को राहत देते हुए शासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मालूम हो कि नोएडा में श्रम विभाग पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके है।

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