Delhi High Court News: बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी पब्लिसिटी और पर्सनल राइट्स की रक्षा की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना अनुमति के उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर उत्पाद बेच रहे हैं, साथ ही AI-जनरेटेड या मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स का प्रसार कर रहे हैं, जो अश्लील और हानिकारक हैं।
कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया की बेंच के समक्ष सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि डिफेंडेंट्स, जिनमें aishwaryaworld.com जैसी वेबसाइट्स शामिल हैं, ऐश्वर्या की तस्वीरों को टी-शर्ट्स, कॉफी मग्स और अन्य सामानों पर बिना मंजूरी के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा, AI तकनीक से बनी इंटीमेट और मॉर्फ्ड तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं, जो वास्तविक नहीं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य आर्थिक लाभ या यौन इच्छाओं की पूर्ति करना भर मात्र है। सेठी ने 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर की पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी।
याचिका में कुल 151 यूआरएल्स का जिक्र है, जिन पर ऐसी सामग्री उपलब्ध है। कोर्ट ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह एड-इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, जिसमें डिफेंडेंट्स को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही, गूगल को इन यूआरएल्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक डिफेंडेंट के खिलाफ अलग-अलग इंजंक्शन जारी किए जाएंगे। मामला (CS(COMM) 956/2025) की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
यह याचिका डिजिटल युग में सेलिब्रिटी राइट्स के उल्लंघन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर AI और डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग के बीच। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक नैतिकता पर भी असर पड़ता है। ऐश्वर्या, जो ‘पोन्नियिन सेल्वन’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, ने इस कदम से अपनी छवि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
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